राजस्थान दिव्यांग (विकलांग) पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फॉर्म, अप्लाई, पात्रता, दस्तावेज, सूची, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, स्टेटस [Rajasthan Divyang (Viklang) Pension Scheme] (Registration, Form, How to Apply, Eligibility, Documents, Official Website, List, Helpline Toll free Number, Last Date, Status)
विकलांगों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकारें मिलकर प्रयत्न करती रहती हैं। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। आज हम इस लेख के माध्यम से आप तक इस योजना की जानकारी सरल एवं स्पष्ट शब्दों में प्रदान करने जा रहे हैं यदि आप या आपका कोई परिजन इस योजना को पाने का हकदार है तो यह जानकारी उनके बेहद काम आ सकती है।

Table of Contents
Rajasthan viklang Pension Yojana 2021
योजना का नाम | राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना |
लांच की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लांच तारीख | साल 2001 |
अंतिम तिथि | अभी भी जारी है |
लाभार्थी | राजस्थान के विकलांग व्यक्ति |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
हेल्पडेस्क नंबर | 2226627, 0141-51110007, 5111010, 2740637 |
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना क्या है
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गयी एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत राजस्थान सरकार ने राज्य के विकलांगों को सशक्त करने के लिए यह योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत 40% या उससे ज्यादा विकलांग लोगों को प्रति माह ₹500 रुपए की राशि दी जा रही है, और वह लोग जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है उन्हें प्रतिमाह हजार रुपए दी जा रही है। क्योंकि विकलांग लोगों को कोई नौकरी नहीं देता है और अधिकतर वे दूसरे के ऊपर निर्भर ही रहते हैं। इसलिए इसे शुरू किया गया है इससे सरकार के इस सहायता के बाद राजस्थान राज्य के दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकेगा। साथ ही साथ वी आत्मनिर्भर भी हो पाएंगे। हर महीने सरकार के द्वारा दिए गए इस राशि से राज्य के विकलांग भाई बहन अपने खर्च उठा पा रहे हैं। राजस्थान सरकार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार अपने राज्य के लाभार्थी विकलांगों के अकाउंट में हर महीने निश्चित राशि जमा करती है।
Rajasthan viklang Pension Yojana उद्देश्य
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना को लागू करने के पीछे सरकार का एकमात्र उद्देश्य राज्य में व्याप्त विकलांग लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन सहयोग राशि प्राप्त करके भले ही वे अपने सारे खर्च खुद नहीं उठा पाएंगे, लेकिन इस राशि के जरिए लोग अपने छोटे मोटे खर्च जरुर निकाल सकते हैं।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना लाभ
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के गरीब भाई बहनों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे–
- अब विकलांग लोगों को भी समाज में स्वतंत्रता और इज्जत से रहने का मौका मिलेगा।
- इस योजना के बाद दिव्यांगों को किसी के ऊपर भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहेगी वह अब आत्मनिर्भर होकर अपनी जिंदगी जी पाएंगे।
- विकलांग भाई बहनों को जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है उन्हें ₹500 की आर्थिक सहायता व जिनकी उम्र 60 से अधिक है उन्हें 1000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं।
- इस योजना के द्वारा सरकार देश के विकलांग लोगों को भी समाज का हिस्सा बनाने का प्रयत्न कर रही है।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना अमाउंट
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लोगों को पेंशन योजनाओं का लाभ सही समय पर देने के लिए एक समय निश्चित किया गया है। मतलब यह है कि सरकार का मानना है कि पेंशन योजनाओं में प्रदान की जाने वाली राशि को महीनों के जगह 6 महीने के समय अंतराल में दो किस्तों के रूप में दी जानी चाहिए। इसीलिए राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत जिन आवेदकों ने अपना फॉर्म जमा किया है, उन्हें ₹500 एवं ₹1000 प्रतिमाह की राशि प्रतिमाह की जगह प्रतिवर्ष दो किस्तों में अर्थात 6 महीने में ₹3000 एवं ₹6000 बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है। इस तरह सरकार को भी पेंशन के लाभ देने में सहायता मिलेगी साथ ही साथ लाभार्थी को भी यह राशि कम नहीं लगेगी।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना पात्रता Rajasthan viklang pension eligibility criteria
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत केवल विकलांग लोगों को ही लाभ प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता निर्धारित की है। जोकि इस प्रकार है –
- राजस्थान मूल निवासी :- केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी यानी कि नागरिक ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं।
- मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग :- इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग लाभ प्राप्त कर पाएंगे जो मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर विकलांग है।
- विकलांगता की स्थिति :- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 40% विकलांग होना बेहद आवश्यक है। मतलब यह है कि इस योजना के अंतर्गत विकलांगता को 40% का मापदंड दिया गया है
- आय सीमा :- इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 60,000 से कम है।
- अन्य योजना के लाभार्थी :- यदि आवेदक पहले से ही किसी दूसरे योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहा है। तो उन्हें इस योजना का किसी भी तरह का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
- सरकारी नौकरी :- अगर किसी सरकारी पद पर काम करने वाला व्यक्ति विकलांग है तो उन्हें भी इस योजना से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।
- बैंक अकाउंट धारक :- इस योजना में प्रदान की जाने वाली राशि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना आवश्यक है।
- अन्य पात्रता :- बौने या यूं कहें कि जिन लोगों की शारीरिक बनावट 3 फीट 6 इंच से कम है, वह भी इस योजना के अंतर्गत अपना नाम रजिस्टर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना दस्तावेज
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना में एंरोल करने के लिए आवेदक के पास नीचे बताए गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी होना बहुत जरूरी है –
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रमाण पत्र
- सेविंग बैंक अकाउंट पासबुक
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- इनकम सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
- दो कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो
अगर आपके पास यह सभी दस्तावेज हैं और आप ऊपर बताए गए पात्रता के ऊपर फिट होते हैं तो आप इस योजना में रजिस्टर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन Rajasthan viklang pension online form
राजस्थान पेंशन योजना के अंतर्गत अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले योजनाओं के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए निम्न स्टेप्स को ध्यान से फॉलो कीजिए।
- राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने राज्य के नजदीकी तहसील कर्यालय में जाना होगा।
- यहाँ जाते समय आपको अपने सभी दस्तावेजों को ले जाना है। वहां पर आपको चिकित्सक अधिकारी द्वारा उम्मीदवार के दिव्यांगता की जांच करवानी होगी और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म में आप सभी जानकारियों को डाल दीजिए जो भी पूछी गई हो, और फिर दस्तावेजों की कॉपी को अटैच करके उसे तहसील कर्यालय में ही सबमिट कर दीजिए।
- जैसे ही आप अपने फॉर्म सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना लिस्ट चेक करें Rajasthan viklang pension list 2021
अगर आपने राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत अपना नाम रजिस्टर करवाया है तो आप इस तरीके से राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे –
- लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर कई सारे पेंशन सूची दिखाई देगी।
- अलग-अलग पेंशन सूची की लिस्ट में आपको विकलांग लिस्ट दिखाई देगी।
- विकलांग लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दीजिए।
- रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपके सामने विकलांग पेंशन योजना की लिस्ट आ जाएगी।
- अब आप इस लिस्ट में अपना नाम सर्च करके देख सकते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है!
इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना नाम चेक कर पाएंगे। और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
FAQ
Q : राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना को किसने लागू किया ?
Ans : राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना को राजस्थान के राज्य सरकार ने लागू किया था।
Q : राजस्थान विकलांग पेंशन सूची में अपना नाम कैसे देखें ?
Ans : विकलांग पेंशन सूची में नाम देखने के लिए आवेदक को सीधे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
Q : राजस्थान विकलांग पेंशन 2021 में कितनी मिलेगी ?
Ans : साल 2021 में विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 साल से ऊपर लेकिन 60 साल से कम उम्र वाले भाई बहनों को ₹500 ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
Q : राजस्थान विकलांगों की पेंशन आ गई क्या ?
Ans : वे लोग जिन्होंने विकलांग पेंशन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया था, उन लोगों में से बहुत से लोगों के अकाउंट में पेंशन की रकम आ गई है।
Q : राजस्थान विकलांग पेंशन 2021 में कब आएगी ?
Ans : विकलांग पेंशन 2021 में पेंशन देने की कोई निश्चित तारीख नहीं स्पष्ट की गई है। लेकिन कई सारे लोगों को पेंशन की रकम मिल चुकी है। जिससे स्पष्ट होता है कि सभी लोगों को कुछ ही समय में पेंशन की राशि मिल जाएगी।
Q : राजस्थान विकलांग पेंशन में ₹1000 कब से मिलेंगे ?
Ans : 60 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम उम्र वाले विकलांगों को ₹1000 प्राप्त होंगे।